बरेली , अप्रैल 16 -- बरेली के जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने 11 वर्ष पुराने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने थाना शाही क्षेत्र के ग्राम पंथरा निवासी तिलकराम, वीरपाल और ओमप्रकाश को मेड़ काटने के विवाद में एक वृद्ध की हत्या का दोषी पाया। तीनों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 15-15 हजार रुपये वादी बिहारी लाल तथा घटना में घायल कोमिल प्रसाद और महेंद्रपाल को देने का आदेश दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रीतराम राजपूत ने बताया कि 16 मई 2015 को बिहारी लाल ने थाना शाही में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि खेत की मेड़ काटने के विवाद के बाद आरोपियों ने लाठी, डंडे, कसी और फावड़े से हमला कर दिया।

वादी को बचाने आए उसके पिता रामदयाल, पुत्र महेंद्र और कोमिल पर भी हमला किया गया। इस दौरान रामदयाल के सिर पर फावड़ा लगने से उनकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान एक आरोपी भोले की मृत्यु हो जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से 12 गवाह पेश किए गए।

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