श्रीनगर , मई 19 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर में प्रवासियों की संपत्ति और खड़े पेड़ों की बिक्री से जुड़े कथित 93 लाख रुपये के जमीन धोखाधड़ी मामले के संबंध में बड़गाम जिले में तलाश अभियान चलाया।
अधिकारियों ने कहा कि यह तलाश अभियान गत साल अप्रैल में आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340 और 61(2) के तहत दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चलाया गया। यह मामला फर्जी समझौतों के जरिये पुलवामा के द्रुसु में पांच कनाल प्रवासी भूमि और बिजबेहारा में 300 खड़े पेड़ों की कथित धोखाधड़ी से बिक्री से संबंधित है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान जवलपोरा, बड़गाम निवासी जमीन दलाल गुलाम मोहि-उद-दीन डार और बैंगलोर उत्तर, कर्नाटक/जानीपुर जम्मू निवासी सूम नाथ कौल के रूप में की गई है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता को कथित तौर पर प्रवासी भूमि और पेड़ खरीदने के लिए फुसलाया गया था, जबकि कौल ने कथित तौर पर मूल मालिकों का मुख्तार आम (अटॉर्नी होल्डर) होने का नाटक किया था और डार ने गवाह के रूप में काम किया था।
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