बक्सर , मार्च 17 -- बिहार में बक्सर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को करीब 24 वर्ष पुराने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) उदय प्रताप सिंह की अदालत ने आज बगेनगोला थाना क्षेत्र के भदवर गांव निवासी रामेश्वर राम (करीब 60 वर्ष) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह के अनुसार, 30 अप्रैल 2002 की शाम बगेनगोला थाना क्षेत्र के भदवर गांव में हैंडपंप के पानी के बहाव को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे से हमला कर मेघनाथ राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना में गंभीर चोट की वजह से उनकी मौत हो गई थी।
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