बारां , अगस्त 11 -- राजस्थान में बारां जिले के किशनगंज तहसील क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति का बकाया ऋण चुकाये बिना कृषि भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण (इंद्राज) किये जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां ने किशनगंज तहसीलदार को नोटिस जारी करके मामले में स्पष्टीकरण तलब किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीपल्दा ग्राम सेवा सहकारी समिति के ऋणी कृषक घनश्याम एवं भूरी बाई द्वारा समिति का बकाया ऋण चुकाये बिना खाता संख्या 204 की कृषि भूमि का विक्रय कर दिया गया। इसके बाद भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण की कार्रवाई भी कर दी गयी।
प्रशासन के अनुसार कृषि भूमि की रजिस्ट्री एवं नामांतरण से पूर्व संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति से बकाया ऋण नहीं होने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। इस संबंध में प्रशासन द्वारा पूर्व में भी स्पष्ट निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित मामले में नियमों की पालना नहीं होने पर तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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