नयी दिल्ली , फरवरी 25 -- उच्चतम न्यायालय ने फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' की रिलीज रोकने अथवा उसका टाइटल बदलने का निर्देश देने की मांग को लेकर पेश याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने विश्व यादव परिषद अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि फिल्म का नाम यादव समुदाय को गलत तरीके से नहीं दिखाता है।

पीठ ने कहा कि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि कोई टाइटल अपने आप में किसी समुदाय की बदनामी कैसे करता है। टाइटल में यादव समुदाय के खिलाफ कोई नकारात्मक शब्द या बात नहीं है।

पीठ ने याचिका में उठाए गए डर को बेबुनियाद बताया।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला फिल्म 'घूसखोर पंडित' से जुड़े पहले के मामले से अलग था। उस मामले में "घूसखोर" शब्द का मतलब भ्रष्ट था और इसका नकारात्मक मतलब था जबकि इस मामले में कम्युनिटी के नाम के साथ ऐसा कोई गलत शब्द नहीं जुड़ा है।

याचिका में कहा गया था कि टाइटल से यादव समुदाय की इमेज खराब होगी और एक गलत सोच बनेगी।

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