बैतूल , अगस्त 23 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कोतवाली बैतूल के एक मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा 80(अ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह उद्घोषणा की है।
पुलिस के अनुसार कोतवाली बैतूल थाने में अपराध क्रमांक 761/2025 दर्ज है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज है। मामले का आरोपी तथागत उर्फ बुलू मिश्रा (28), पिता मनोज मिश्रा, निवासी मराठी मोहल्ला बैतूल, वर्तमान निवासी उडदन, थाना कोतवाली बैतूल, घटना के बाद से फरार है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश और पतारसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ उसके संबंध में जानकारी जुटाई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
उद्घोषणा के अनुसार फरार आरोपी के संबंध में ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो सके। आरोपी को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले व्यक्ति को भी निर्धारित इनामी राशि दिए जाने का प्रावधान है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आरोपी तथागत उर्फ बुलू मिश्रा के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी मिलने पर पुलिस को उपलब्ध कराएं।
पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान आवश्यकतानुसार गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इनाम के संबंध में अंतिम निर्णय और पुरस्कार राशि के वितरण का अधिकार पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल के पास रहेगा।
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