कोण्डागांव , अगस्त 01 -- छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिला के फरसगांव क्षेत्र में ट्रक के माध्यम से गांजा तस्करी करने के मामले में कोण्डागांव के विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आज मिली जानकारी के अनुसार मामले में फरसगांव निवासी आरोपी सुब्रत राय उर्फ सुबो सहित अन्य राज्यों के तीन आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया है।
प्रकरण के अनुसार 26 मई 2024 को फरसगांव थाना पुलिस ने बिजली ऑफिस के सामने एनएच-30 मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए 10 चक्का एक ट्रक से गांजा तस्करी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में ट्रक के केबिन और डाला के बीच बनाए गए विशेष चेंबर से 110.570 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था।
इस मामले में विशेष न्यायालय कोण्डागांव (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत गठित) में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के परीक्षण के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया।
दोषसिद्ध आरोपियों में सतीश चन्द्र प्रजापति (26) निवासी कोंडरा थाना हसायान जिला हाथरस (उत्तर प्रदेश), शुभम सिंह पटेल (26) निवासी लबेद थाना मऊ जिला चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), परमेश्वर खीला (29) निवासी डोरगुड़ा पालम थाना चित्रकोण्डा जिला मलकानगिरी (ओडिशा) और सुब्रत राय उर्फ सुबो (40) निवासी बाजारपारा फरसगांव जिला कोण्डागांव शामिल हैं।
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