फतेहपुर , जून 19 -- उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2008 में मोहर्रम के दौरान हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टी साह गांव में सात दिसंबर 2008 को मोहर्रम के दौरान हुए विवाद में गोलीबारी हुई थी, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने 16 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो गई, जबकि शेष आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही जारी रही।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 13 दोषियों पर 38-38 हजार रुपये तथा एक दोषी पर 43 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। न्यायालय के आदेश के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
करीब 17 वर्ष पुराने इस बहुचर्चित मामले के फैसले को लेकर न्यायालय परिसर में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे।
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