बेतिया , जुलाई 06 -- पश्चिम चम्पारण व्यवहार न्यायालय ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. संजय जायसवाल की ओर से दायर मानहानि वाद में सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई 2026 को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर प्रशांत किशोर या उनके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई एकपक्षीय (एक्स-पार्टी) के रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है।
अदालती अभिलेखों के अनुसार, इससे पूर्व जारी सम्मन का कोई जवाब नहीं मिलने के बाद न्यायालय ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
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