पटना , सितंबर 14 -- िहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार- सह-प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार ने 30 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर अधिकांश मामलों का ऑन-स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं, जाँच की आवश्यकता वाले मामलों को संबंधित जिलाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आवश्यक जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया।

भोजपुर की मनसा देवी ने जिला अभिलेखागार, भोजपुर द्वारा अभिलेख की नकल उपलब्ध नहीं कराने से संबंधित शिकायत की। मामले की सुनवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने 15 दिनों के अंदर सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए शिकायतकर्ता को संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बक्सर के अरविंद कुमार सिंह द्वारा शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर अवैध नियुक्ति किए जाने की शिकायत की गई। प्रमंडलीय आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को इसकी जाँच कराने तथा जाँच के आधार पर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसी प्रकार, बक्सर के अजय कुमार सिंह द्वारा एक शिक्षक के गलत विद्यालय में पदस्थापन से संबंधित शिकायत की गई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

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