पौड़ी , अप्रैल 29 -- उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में फलों और सब्जियों में रसायनों के संभावित उपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को जिलाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर जागरूकता अभियान भी चलाया गया।
अभियान के दौरान विभागीय टीमों ने बाजारों में पहुंचकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पौड़ी क्षेत्र में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा पी.सी. जोशी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जबकि यमकेश्वर और कोटद्वार में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप मिश्रा ने कार्रवाई की।
सहायक आयुक्त ने बताया कि अभियान के तहत कुल 12 सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी कि वे स्वच्छता बनाए रखें, बिलों का उचित रिकॉर्ड रखें और किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग न करें। विभाग ने स्पष्ट किया कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि एथिलीन गैस का उपयोग निर्धारित सीमा (अधिकतम 100 पीपीएम) के भीतर ही किया जा सकता है।
साथ ही, फल एवं सब्जियों पर वैक्स कोटिंग को भी नियमों के तहत प्रतिबंधित बताया गया है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे अत्यधिक चमकीले या संदिग्ध फल-सब्जियों से बचें और सेवन से पहले उन्हें अच्छी तरह धोकर या छीलकर ही उपयोग करें।
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