हनुमानगढ़ , मई 15 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने पोस्त और अफीम की तस्करी के दो आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायालय ने अभियुक्त गुरजीत सिंह को मादक पदार्थ डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। जबकि जसकरण सिंह को अफीम रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हनुमानगढ़ टाऊन थाना क्षेत्र में पुलिस ने 18 सितम्बर 2018 को गुरजीत सिंह से पांच क्विंटल 40 किलो डोडा पोस्त और जसकरण सिंह से 220 ग्राम अफीम बरामद की थी।
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