पौड़ी,19फरवरी (वार्ता) उत्तराखंड में पौड़ी जनपद में बाल संरक्षण एवं पुनर्वास के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक पीड़िता बालिका को तीन माह का पुष्टाहार उपलब्ध कराया गया।

जिला परिवीक्षा अधिकारी ने आज बताया कि उक्त बालिका थलीसैंण विकासखंड की निवासी है तथा उसका परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर स्थिति में जीवनयापन कर रहा है। बालिका के समुचित पोषण, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए यह सहायता प्रदान की गई, जिससे उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास को संबल मिल सके।

जिला परिवीक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग का उद्देश्य केवल विधिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित बालिकाओं के समग्र पुनर्वास, पोषण, परामर्श एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पीड़िता एवं उसके परिवार को भविष्य में भी विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित