पटना , मई 16 -- पटना की एक विशेष अदालत ने अबोध बालिका के साथ गुरुत्तर लैंगिक हमले के जुर्म में आज एक व्यक्ति को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
दुष्कर्म एवं बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र स्थित फाफुल गांव निवासी कर्पूरी ठाकुर को पॉक्सो एक्ट की धारा छ: के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छ: माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। यह जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को तीन लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को दिए हैं।
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