भदोही , अक्टूबर 13 -- पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही की एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े 16 साल पुराने एक मामले में संदेह का लाभ देते हुए आरोप मुक्त कर दिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम् अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि औराई कोतवाली में 22 अप्रैल 2010 को विजय मिश्रा के खिलाफ आबकारी अधिनियम, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने संदेह का लाभ देते हुए विजय मिश्रा को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि विजय मिश्रा वाराणसी की एक युवती से दुष्कर्म के मामले में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ 60 से अधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से करीब पांच मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है।

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