मोतिहारी , फरवरी 24 -- पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक युवक को ढाई वर्ष के सश्रम कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।

न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री अर्चना कुमारी ने मेहसी थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त करण कुमार को मेहसी थाना कांड संख्या 143/2024 में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है।

यह मामले में 17 सितंबर 2024 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहसी थाना क्षेत्र के उझिलपुर निवासी गणेश सहनी का पुत्र करण कुमार किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुअनि सौरभ कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे धर दबोचा गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से एक देशी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

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