चेन्नई , अप्रैल 05 -- चुनाव आयोग (ईसीआई) ने तमिलनाडु में मतदान के दिन यानी 23 अप्रैल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नौ अप्रैल को सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी का हवाला दिया। इसके अनुसार, मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। यह नियम किसी भी व्यवसाय, व्यापार या औद्योगिक उपक्रम में काम करने वाले हर व्यक्ति पर लागू होगा।
यह सुविधा उन सभी मतदाताओं को मिलेगी, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट डालने के हकदार हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों के मतदाताओं को भी यह छुट्टी दी जायेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोट डालने के अधिकार वाले हर कर्मचारी को उस दिन सवैतनिक अवकाश मिलना अनिवार्य है।
इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जायेगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिक भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जो मतदाता अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर काम करते हैं, उन्हें भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इसमें औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी शामिल हैं। शर्त यह है कि वे उस चुनाव क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, जहां मतदान होना है। इससे वे बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपना वोट डाल सकेंगे।
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