पीलीभीत , अगस्त 24 -- उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले की एक अदालत ने मासूम बेटी की हत्या के दोषी पिता समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

अपर सत्र न्यायालय (कोर्ट संख्या-3/एनडीपीएस एक्ट) के न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु की अदालत ने सोमवार को अमरिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में नौ वर्षीय अनम की नृशंस हत्या के मामले में उसके पिता समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन अधिकारी देवेंद्र कुमार के अनुसार, दोषी अनीश और उसके भाई शादाब के विरुद्ध गांव के साकिल ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। वारंट जारी होने के बाद आरोपी पक्ष साकिल पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था। मुकदमा वापस लेने से इंकार करने पर उसे हत्या के झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची गई और अनीश की नौ वर्षीय बेटी अनम को इसका शिकार बनाया गया।

घटना दो दिसंबर 2022 की है। इस संबंध में अमरिया थाने में मुकदमा अपराध संख्या 392/2022 के तहत धारा 302, 149, 201 और 120-बी आईपीसी में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन के मुताबिक, आरोपी अनम को उर्स मेले में लेकर गए थे। लौटते समय उसे खेत में नींद की गोली खिलाई गई। बच्ची के अचेत होने के बाद उसके पिता अनीश ने सिर पर ईंट से वार किया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को पराली में छिपा दिया गया। घटना को दूसरा रूप देने के लिए अनीश ने थाने पहुंचकर बेटी के लापता होने की झूठी सूचना भी दी।

विवेचना के दौरान पुलिस ने फोरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ीं। जांच में साकिल के निर्दोष होने की बात सामने आने के बाद उसका नाम मामले से हटा दिया गया। इसके बाद अनीश समेत पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

अभियोजन ने बताया कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अनीश, शादाब, नसीम, सलीम और शहजादे को धारा 302, 149, 201 और 120-बी आईपीसी के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने अपराध को अत्यंत क्रूर और अक्षम्य मानते हुए अनीश को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास तथा शादाब, नसीम, सलीम और शहजादे को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पांचों दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार कुल 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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