पीलीभीत , मार्च 01 -- उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों पर रात के समय वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी भरत कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के 17 नवंबर 2025 के निर्देशों तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। न्यायालय के आदेश की धारा 48.7 और 48.8 में टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्यों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय, राजकीय और जनपद स्तरीय मार्गों पर रात्रिकालीन यातायात प्रतिबंधित करना अनिवार्य बताया गया है।

प्रशासन के निर्देशों के अनुसार माला रेंज और महौफ रेंज के अंतर्गत आने वाले पीलीभीत-पूरनपुर मार्ग (माला रेंज वन क्षेत्र), पीलीभीत-माधौटांडा मार्ग तथा माधौटांडा-खटीमा मार्ग पर सूर्यास्त से सूर्योदय तक सामान्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा। हालांकि एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और फील्ड डायेक्टर को भेजी गई है। क्षेत्रीय वनाधिकारियों को बैरियर स्थापित कर गश्त के माध्यम से सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य रात के समय वन्यजीवों, विशेषकर बाघों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाना तथा उनके प्राकृतिक आवास में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है।

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