बैतूल , जुलाई 14 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की बोरदेही थाना पुलिस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत शासकीय खाद्यान्न के कथित गबन के मामले में उचित मूल्य दुकान के एक सेल्समैन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार ग्राम नरेरा और ग्राम छिपन्या पिपरिया की शासकीय उचित मूल्य दुकानों में पदस्थ सेल्समैन गोवर्धन पवार पर करीब 10.30 लाख रुपये मूल्य के शासकीय खाद्यान्न के गबन का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई।
पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे और एसडीओपी आमला एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना बोरदेही पुलिस ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी गोवर्धन पिता महंगू पवार, निवासी ग्राम नरेरा, को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि इस संबंध में तीन जुलाई 2026 को थाना बोरदेही में अपराध क्रमांक 147/2026 दर्ज किया गया था। आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(4) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, छिपन्या पिपरिया में पदस्थ था तथा उसके पास ग्राम नरेरा और ग्राम छिपन्या पिपरिया की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन का दायित्व था। इसी दौरान कथित रूप से खाद्यान्न में अनियमितता और गबन किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित