मोतिहारी , अगस्त 24 -- बिहार में पूर्वी चंपारण जिले की अदालत ने पीएनबी लूटकांड में दो दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पूर्वी चंपारण जिले में पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सटहा नौवाडीह स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हथियार के बल पर हुई लूट के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने दो दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 51-51 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सजा पाने वालों में पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया निवासी देवकी पासवान का पुत्र छोटेलाल कुमार पासवान उर्फ छोटन कुमार पासवान तथा रामनगर छोटा बनकट निवासी यादोलाल प्रसाद का पुत्र अजीत प्रसाद शामिल हैं।

अभियोजन के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रियदर्शी ने पहाड़पुर थाना कांड संख्या 306/2022 दर्ज करायी थी।

प्राथमिकी में बताया गया था कि 28 अगस्त 2022 को बैंक निर्धारित समय पर खुला और सामान्य रूप से कामकाज चल रहा था। इसी दौरान करीब 10.49 बजे हथियारों से लैस पांच अपराधी मुंह पर मास्क लगाए बैंक में घुस आए और मुख्य दरवाजा बंद कर बैंक कर्मियों एवं ग्राहकों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में ले लिया।

अपराधियों ने बैंक से 13 लाख 20 हजार 770 रुपये लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने लगे, इसी दौरान बैंक कर्मियों ने अजीत प्रसाद को पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ईख के खेत से अमित नामक एक अन्य अपराधी को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया था।

मामले के सत्र वाद संख्या 402/2023 में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल एवं सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने अभियोजन की ओर से चार गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर उनकी गवाही करायी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 412 एवं 395 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) एवं 26/35 के तहत दोषी ठहराया।

न्यायालय ने सभी धाराओं में सुनाई गई सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। साथ ही, दोनों दोषियों द्वारा कारागार में बितायी गयी अवधि का समायोजन सजा की अवधि में किया जाएगा।

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