नैनीताल , अप्रैल 19 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए पिथौरागढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी तरुण पंत को अवमानना नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता रीना रानी की अवमानना याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करते न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने ये निर्देश जारी किए हैं। आदेश की प्रति आज मिल पायी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने 23 दिसंबर, 2025 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को सेवा में तत्काल सेवा में बहाल करने तथा सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए थे।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आदेश की ई-प्रमाणित प्रति 12 जनवरी, 2026 को संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित