बड़वानी , अप्रैल 7 -- इंदौर संभाग के आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने बड़वानी जिले की जनपद पंचायत पाटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पराग पंथी को कर्तव्य में लापरवाही और लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
आयुक्त कार्यालय के अनुसार यह कार्रवाई बड़वानी कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में पंथी पर सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यों में रुचि नहीं लेने और प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं।
आदेश में उल्लेख है कि पंथी ने 17 नवंबर 2025 को अवकाश का आवेदन दिया था, जिसके बाद वे 23 फरवरी 2026 से लगातार अनुपस्थित रहे। इस दौरान जिले में आयोजित मुख्यमंत्री कार्यक्रम और कृषि कैबिनेट बैठक जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों में भी उनकी उपस्थिति नहीं रही।
इसके अलावा जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठकों के संचालन में भी अनियमितताएं सामने आईं। 25 फरवरी 2026 को हुई बैठक उनके बिना ही कराई गई और उनकी लगातार अनुपस्थिति, क्षेत्रीय भ्रमण नहीं करने तथा विकास कार्यों की समीक्षा नहीं करने के कारण सामान्य सभा में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
बताया गया कि 16 मार्च 2026 को जारी कारण बताओ नोटिस का भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही कार्य पर लौटे, जिसे सेवा नियमों का उल्लंघन और अनुशासनहीनता माना गया।
इन तथ्यों के आधार पर आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत बड़वानी निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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