इस्लामाबाद , अगस्त 06 -- पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए नये दिशा-निर्देश जारी करते हुए लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के बाहर रिपोर्टिंग पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए नियमों के तहत संघीय प्रशासन में पूर्व पंजीकरण के बिना विदेशी मीडिया संगठनों के पत्रकार इन तीन प्रमुख शहरों के बाहर रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे। इस फैसले को लेकर मीडिया संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताते हुए इसकी आलोचना की है।

सूचना मंत्रालय ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मीडिया के लिए बनाए गए एक मैसेजिंग समूह के माध्यम से यह निर्देश जारी किए। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों से जुड़े सभी पत्रकारों, जिनमें स्वतंत्र (फ्रीलांस) पत्रकार भी शामिल हैं, को मंत्रालय के बाहरी प्रचार प्रकोष्ठ में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, पाकिस्तान के तीन प्रमुख शहरों के बाहर किसी भी रिपोर्टिंग कार्य के लिए उन्हें पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा। इन नियमों को किस प्रकार लागू किया जाएगा और उल्लंघन की स्थिति में क्या कार्रवाई होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।

स्थानीय मीडिया संगठनों और अधिकार समूहों ने सरकार से इन दिशा-निर्देशों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि इससे रिपोर्टिंग पर और अधिक प्रतिबंध लगेंगे तथा दुनिया के पांचवें सबसे अधिक आबादी वाले देश में सूचना तक पहुंच सीमित हो जाएगी, जबकि सुरक्षा, पर्यावरण और मानवाधिकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रमुख शहरों के बाहर होते हैं।

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