भिण्ड , अक्टूबर 15 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर कुल छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

अभियोजन के अनुसार, 21 जनवरी 2024 को सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति सफेद अपाचे मोटरसाइकिल से भिण्ड मेले के पास निराला रंग बिहार में अवैध हथियार बेचने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर रवि राजावत निवासी ग्राम पचेरा, जिला भिण्ड और धर्मेंद्र सिंह तोमर निवासी ग्राम रूअर, जिला मुरैना को पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से 32 बोर की पांच पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। जांच में पिस्टलें चालू हालत में पाई गईं। पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

प्रकरण में लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। उन्हें आयुध अधिनियम की धारा 25(1-क) के तहत 10-10 साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 25(1-ख-क) के तहत दो-दो साल का कारावास और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित