कोलकाता , मई 13 -- पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनेाज अग्रवाल ने राज्य में ऐसे सभी अनधिकृत टोल नाकों और अवैध अवरोधकों (ड्रॉप बैरियर) को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है, जिनका उपयोग कथित तौर पर अवैध रूप से टोल वसूलने के लिए किया जा रहा है।

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा कि सक्षम राज्य प्राधिकारी के औपचारिक अनुमोदन के बिना टोल टैक्स या शुल्क वसूली के लिए स्थापित किसी भी टोल गेट, ड्रॉप गेट, बैरिकेड वाली संरचना या अन्य वसूली केंद्र का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाये।उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसे अनधिकृत प्रतिष्ठानों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन ढांचों को तुरंत हटाया या बंद किया जाये और उचित मंजूरी के बिना उन्हें दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाये जायें।

निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अनधिकृत केंद्रों को किसी भी प्रकार के शुल्क लगाने या वसूली करने को तत्काल रोका जाये। इस कार्रवाई के अलावा, जिला अधिकारियों से सभी अधिकृत टोल वसूली केंद्रों की एक विस्तृत सूची तैयार करने को कहा गया है।

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