कोलकाता , मई 13 -- पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बुधवार को राज्य भर के जिला चुनाव अधिकारियों को एक निर्देश जारी कर अनुपस्थित, निवास स्थान बदल चुके या मृत मतदाताओं की पहचान करके मतदाता सूचियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए ज्ञापन के अनुसार, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तृत समीक्षा करने और भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप मतदाता सूचियों से अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है।
इस आदेश में विशेष रूप से प्रपत्र सात आवेदनों की प्रक्रिया, आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान करने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
इस कदम का उद्देश्य राज्य में आगामी चुनावों से पहले चुनावी अभिलेखों में अधिक सटीकता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। मतदाता सूचियों को अपडेट रखना, उनमें होने वाले पंजीकरण में दोहराव को रोकने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है कि केवल पात्र मतदाता ही पंजीकृत रहें।
जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले को महत्वपूर्ण मानें और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कार्रवाई करें।
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