कोलकाता , जनवरी 15 -- चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि माध्यमिक यानी 10वीं की परीक्षा का प्रवेश पत्र पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मान्य दस्तावेज़ नहीं होगा।
आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल को लिखे गये पत्र में अपना पक्ष रखा। इससे पूर्व, आयोग ने स्पष्ट किया था कि एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ 13 दस्तावेज़ ही मान्य होंगे, जिनमें 10वीं कक्षा की परीक्षा का प्रवेश पत्र शामिल नहीं था।
पश्चिम बंगाल के सीईओ और जिला चुनाव अधिकारियों के बीच हुई बैठक में प्रवेश पत्र को एक मान्य दस्तावेज़ मानने पर चर्चा हुई थी। इस बैठक के बाद सीईओ कार्यालय ने चुनाव आयुग मुख्यालय को एक प्रस्ताव भेजकर इस विचार पर मंज़ूरी मांगी। आयोग ने प्रस्ताव को रद्द करते हुए साफ़ किया कि शुरुआती सूची में नामित 13 दस्तावेज़ ही मान्य होंगे।
उल्लेखनीय है कि एसआईआर के मान्य दस्तावेज़ों के लिये जारी शुरुआती सूची में पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र को शामिल किया गया था। इसके अलावा सूची में स्थायी आवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वंशावली प्रमाण-पत्र, ज़मीन के सरकारी दस्तावेज़, एनआरसी में नाम या एक जुलाई 1987 से पहले जारी किये गये सरकारी दस्तावेज़ भी एसआईआर में मान्य होंगे।
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