बेतिया , जून 18 -- पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुई डकैती, लूटपाट, गोलीबारी और बम विस्फोट के मामले में एक नेपाली नागरिक को स्थानीय अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने गुरुवार को बताया कि नेपाल के धनुषा थाना क्षेत्र के जठीयाही गांव निवासी रमेश यादव ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 395 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में उस पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
श्री प्रसाद ने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत के निर्देश के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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