बेतिया , मई 19 -- बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को बड़े भाई की हत्या करने के मामले में छोटे भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमचंद वर्मा की अदालत ने कालीबाग थाना क्षेत्र के छावनी मोहल्ले में बड़े भाई मोहम्मद जावेद आलम की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में छोटे भाई इम्तियाज आलम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 जून 2022 की सुबह इम्तियाज आलम ने पहले अपनी मां मीनतुन निसा पर चाकू से हमला किया। मां की चीख सुनकर बचाने पहुंचे बड़े भाई मोहम्मद जावेद आलम पर भी उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई।घटना के बाद मीनतुन निसा के बयान पर कालीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।

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