बेतिया , मई 20 -- पश्चिम चंपारण जिले में पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में त्वरित सुनवाई के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दुष्कर्म एवं पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने शिकारपुर थाना कांड संख्या 692/2024 में अभियुक्त अच्छेलाल साह उर्फ अच्छेलाल महतो को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) एवं 6 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे नौ माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मामले में 16 दिसंबर 2024 को आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा 17 मई 2025 को आरोप गठित हुआ था।

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