बेतिया , जून 29 -- ादी का झांसा देकर एक युवती का यौन शोषण करने के मामले में रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर अपराधी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

रेप एवं पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने सोमवार को बताया कि दोषी शमीम अंसारी मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव का निवासी है।

अभियोजन के अनुसार, वर्ष 2023 में शमीम अंसारी ने एक युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध बनाया। बाद में युवती ने जब विवाह के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी से इंकार कर दिया तथा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित