बेतिया, 30अप्रैल (वार्ता) बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले की एक अदालत ने गुरूवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनयम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए कांड के नामजद अभियुक्त निर्गुण राम को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है ,साथ ही उसके ऊपर 66000 रुपए जुर्माना भी लगाया है।जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सजायाफ्ता निर्गुण राम बगहा पुलिस जिले के पटखौली थाना के तीजा नगर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। अदालत ने सुनाया गए अपने फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपए की सहायता राशि भी देने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना नौ जनवरी वर्ष 2025 की है। एक नाबालिक बच्ची अपने घर से खेत में गई थी। इसी दौरान निर्गुण राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में नाबालिग की मां ने बगहा महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से एक साल के अंदर पूरा करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

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