बेतिया , जुलाई 14 -- पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में 13 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए एक तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे ने दोषी करार देते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने आज बताया कि सजायाफ्ता मुस्तफा अंसारी बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत प्रसाइन गांव का निवासी है।

श्री शर्मा ने बताया कि पांच मार्च 2020 को वाल्मीकिनगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा लेकर बगहा से वाल्मीकिनगर की ओर जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रामानंद यादव पुलिस बल के साथ निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से 13 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इसके बाद वाल्मीकिनगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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