बेतिया , जुलाई 13 -- पश्चिम चंपारण जिले में चरस तस्करी के एक मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडे ने नामजद अभियुक्त प्रेमी शाह कानू उर्फ थारू शाह को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सजायाफ्ता नेपाल के परसा जिले के झलमहिया गांव का निवासी है। घटना तीन सितंबर 2023 की है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से भारतीय सीमा में मादक पदार्थ की बड़ी खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसएसबी ने जाल बिछाकर वाहन जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान सिकटा रेलवे क्रॉसिंग के समीप एक मोटरसाइकिल सवार को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नौ किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले में सिकटा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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