सोनीपत , मार्च 24 -- हरियाणा में सोनीपत उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 24 मार्च से 23 मई, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण गंभीर रूप से बढ़ता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आग लगने का खतरा और मिट्टी की उर्वरता में कमी भी होती है।

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