बैतूल , अप्रैल 12 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के पाथाखेड़ा क्षेत्र में पत्नी की हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाते हुए आरोपी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 8 जुलाई 2024 की रात शिवाजी नगर वार्ड-25 स्थित एक मकान में हुई, जहां आरोपी चंद्रदेव उर्फ चेतन बिहारे ने अपनी पत्नी पायल दांगी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी पायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी और बाद में जिला अस्पताल बैतूल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 13 जुलाई 2024 को उसकी मृत्यु हो गई।
घटना के अगले दिन 9 जुलाई को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद मामला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के दौरान अभियोजन ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए।
न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर एवं जघन्य प्रकृति का है, जिसमें किसी प्रकार की नरमी उचित नहीं है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले को महिला अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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