नैनीताल , फरवरी 24 -- उत्तराखंड में नैनीताल जिले की एक अदालत ने धार्मिक पहचान छिपाकर हिन्दू लडक़ी से शादी करने एवं जन्मदिन पार्टी के बहाने नैनीताल घुमाने लाने तथा एक होटल में उसकी हत्या करने के आरोपी पति को दोषी ठहराया है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी इमरान उर्फ ऋषभ को दोषी ळइराया है तथा 26 फरवरी को उसे सजा सुनाई जाएगी ।अभियोजन पक्ष के अनुसार गाजियाबाद निवासी इमरान उर्फ ऋषभ ने अपनी पहचान छुपाकर छिपाकर दीक्षा के साथ जान पहचान बढ़ाई और फिर उसके साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ शादी की लेकिन बाद में असलियत पता चलने पर उसने दीक्षा के साथ जबरन निकाह भी किया । पंद्रह अगस्त 2021 को इमरान दीक्षा और अपने दोस्त अल्मास तथा उसकी पत्नी श्वेता शर्मा के साथ नैनीताल आये । इस दिन दीक्षा का जन्मदिन था। उसी रात होटल में आरोपी ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मृतका का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया।
इमरान के साथ आये श्वेता और अल्मास जो कि उसी होटल के दूसरे कमरे में रुके थे ने अगले दिन सुबह कमरे में दीक्षा को मृत देखा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। श्वेता शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर इमरान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में आरोपी इमरान गिरफतार हुआ। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये तथा अभियोजन द्वारा घटनास्थल से ली गई डी0वी0आर0 को भी न्यायालय में पेश किया गया। अंत में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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