चंडीगढ़ , अक्टूबर 21 -- पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सितंबर तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 2,507.98 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 24.07 लाख बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिला है।

डॉ. कौर ने बताया कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक न हो। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग पेंशन के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन बिताने में मदद देने का माध्यम भी है। समय पर मिलने वाली पेंशन से उन्हें अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलती है। उन्होंने जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनों का सत्यापन तेजी से किया जाए, पात्र मामलों को समय पर मंजूरी दी जाए और लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से पात्र बुजुर्गों की पहचान करने तथा आवेदन प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी कहा।

डॉ. कौर ने पात्र बुजुर्गों और उनके परिवारों से योजना का लाभ लेने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से भी आग्रह किया कि वे पात्र बुजुर्गों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों ने अपना जीवन परिवार और समाज की सेवा में समर्पित किया है। इसलिए यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित