चंडीगढ़ , जुलाई 31 -- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने राज्य में घरेलू और सजावटी पेंट को लेड (सीसा) मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'घरेलू एवं सजावटी पेंट में लेड की मात्रा विनियमन नियम, 2016' के प्रभावी पालन के लिए नये निर्देश जारी किये हैं।

बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिये हैं कि सहमति प्रक्रिया में लेड की निर्धारित सीमा के अनुपालन संबंधी शर्तों को तत्काल प्रभाव से शामिल किया जाये।

पीपीसीबी ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत घरेलू और सजावटी पेंट में 90 पार्ट्स प्रति मिलियन (पीपीएम) से अधिक लेड वाले पेंट के निर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इसके अनुपालन और परीक्षण की प्रक्रिया भी निर्धारित की है।

नये निर्देशों के अनुसार, सभी पेंट निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक न हो। इसके लिए उन्हें मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या अधिकृत एजेंसियों से परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और उसकी प्रतियां डीलरों एवं खुदरा विक्रेताओं को उपलब्ध करानी होंगी, ताकि नियामक एजेंसियां आवश्यकता पड़ने पर जांच कर सकें।

पीपीसीबी की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि लेड का संपर्क सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों के लिए गंभीर लेकिन रोकी जा सकने वाली समस्या है। उन्होंने कहा कि बहुत कम मात्रा में भी लेड बच्चों के मस्तिष्क के विकास, सीखने की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य पर स्थायी दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसलिए नियमों का कड़ाई से पालन बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लेड को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक चिंताजनक रसायनों में शामिल किया है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार लेड के संपर्क का कोई भी स्तर पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता और बच्चे वयस्कों की तुलना में इसे अधिक तेजी से अवशोषित करते हैं।

पीपीसीबी ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य मौजूदा कानूनी प्रावधानों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना, पेंट उद्योग में जिम्मेदार विनिर्माण को बढ़ावा देना और पंजाब में सुरक्षित एवं लेड-फ्री पेंट के उपयोग को सुनिश्चित करते हुए लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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