चंडीगढ़ , अगस्त 10 -- पंजाब विधानसभा ने सोमवार को निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) बिल, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया। सरकार के अनुसार इस कानून का उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को अत्यधिक एवं अपारदर्शी फीस वसूली से सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नये प्रावधानों के तहत निजी स्कूल किसी नये शैक्षणिक सत्र में पांच प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने के लिए नियामक संस्था से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभिभावकों से किसी भी मद में वसूली जाने वाली प्रत्येक राशि को फीस का हिस्सा माना जाएगा और उसे नियमन के दायरे में लाया जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस के अलावा परिवहन, बिल्डिंग फंड और अन्य विविध शुल्क भी शामिल होंगे।

श्री मान ने कहा कि सरकार निजी स्कूलों का फोरेंसिक ऑडिट करवाएगी, ताकि विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों से वसूली गयी राशि का पता लगाया जा सके। यदि निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूली गई है तो अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस करवाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में जिन निजी स्कूलों ने कुल मिलाकर 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ायी है, उन्हें अभिभावकों से वसूली गयी अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले स्कूल के खिलाफ पहली बार 50 हजार रुपये, दूसरी बार एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार उल्लंघन होने पर स्कूल की संबद्धता रद्द करने सहित अन्य कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक महत्वपूर्ण है। पंजाब में करीब 7,800 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं और नये कानून से इन संस्थानों में फीस वृद्धि में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के नाम पर विभिन्न मदों में मनमानी फीस वसूलकर मुनाफा नहीं कमा सकते। फोरेंसिक ऑडिट के माध्यम से संस्थानों द्वारा किसी भी तरीके से वसूली गयी फीस की जांच की जाएगी।

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