चंडीगढ़ , अक्टूबर 25 -- पंजाब सरकार ने विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत करीब 729 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने रविवार को बताया कि राज्य में लगभग सात लाख पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कमजोर वर्गों की महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने में मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने और अपने जीवन को नए सिरे से संवारने में मदद मिलती है।
उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए करीब 1,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।
डॉ. कौर के अनुसार, योजना के तहत 58 वर्ष से कम आयु की विधवाएं और बेसहारा महिलाएं तथा 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं सहायता की पात्र हैं। आवेदक का पंजाब का निवासी होना और परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होना अनिवार्य है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को पात्र महिलाओं की पहचान करने, आवेदनों का पारदर्शी और समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्हाेंने पंचायतों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से पात्र महिलाओं की पहचान करने तथा उन्हें योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी कल्याणकारी योजना की सफलता केवल जारी की गई राशि से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव से आंकी जानी चाहिए।
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