पंचकूला , जुलाई 31 -- हरियाणा में पंचकूला की विशेष पॉक्सो अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक वर्ष से भी कम समय में फैसला सुनाते हुए 56 वर्षीय दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा-10 के तहत दोषी ठहराया।

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि घटना अगस्त 2025 की है। पीड़िता अपनी मां के साथ बाजार गई थी और पार्क के पास मौजूद थी। इसी दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित