नैनीताल , फरवरी 16 -- उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी 72 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान की जमानत पर सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हुई और अब अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर आज न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ में सुनवाई हुई। आज आरोपी की ओर से अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा गया। आरोपी की ओर से कहा गया कि दुष्कर्म का आरोप गलत है एवं मनगढ़ंत है।
पीड़िता और गवाहों के बयान में भारी विरोधाभास है। खुद पीड़िता की ओर से अपने बयान में घटना को लेकर अलग-अलग बात कही गई है। यह भी कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है।
सरकारी अधिवक्ता ने आरोप को सही बताया और कहा कि पीड़िता घबरायी हुई थी इसलिए उसके बयान में अंतर है। यह भी कहा गया कि घटना 09 और 12 अप्रैल को हुई है और 09 अप्रैल को शाम को आरोपी के घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज गायब है। हालांकि आरोपी ने कहा कि घटना के दिन बिजली आपूर्ति बाधित थी और इसलिए सीसीटीवी की रिकार्डिंग नहीं है, इसके समर्थन में प्रमाण भी दिए गए।
अंत में अदालत ने सरकार को बिजली आपूर्ति बाधित होने के संबंध में तथ्यों की पुष्टि करने के लिए दो दिन का समय दें दिया। इस मामले में आगे की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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