नैनीताल , मई 08 -- उत्तराखंड के नैनीताल जिला प्रशासन ने आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित पट्टा निरस्त कर दिया है। साथ ही ने आदेश जारी कर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने नंदराम को आवासीय उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिस रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष कुमार, निवासी छड़ा मझेड़ा कैंची धाम, द्वारा उक्त 0.008 हेक्टेयर भूमि पर रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था।

प्रशासनिक जांच में पाया गया कि भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो पट्टे की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले को गंभीर मानते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

इसके साथ ही विवादित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश भी जारी कर दिए औंौगए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि और पट्टा नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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