पटना , अप्रैल 10 -- िहार की राजधानी पटना के एक हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हॉस्टल मालिक के आवास को सील करने के प्रश्न पर शपथ पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन की अदालत में सीबीआई की ओर से एक आवेदन दाखिल कर जेल में बंद अभियुक्त हॉस्टल मालिक मनीष रंजन के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपरी मंजिल पर स्थित के आवास की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किए जाने की प्रार्थना की गई थी, जबकि अभियुक्त मनीष रंजन की ओर से एक आवेदन दाखिल कर उसके आवास को खोलने के लिए आदेश दिए जाने की प्रार्थना की गई थी। अदालत ने इन दोनों आवेदनों पर सुनवाई के बाद आवास को सील किए जाने के संबंध में सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अदालत ने अनुसंधान के तरीके पर नाराजगी जाहिर करते हुए ना तो सर्च वारंट जारी किया और ना ही आवास को खोलने की अनुमति दी।
इस बिंदु पर विशेष अदालत ने सीबीआई को विस्तृत और संपुष्ट रिपोर्ट शपथ पर दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल 2026 की तिथि निश्चित की है, साथ ही अदालत ने सीबीआई के एसपी को अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विशेष अदालत ने अभियुक्त को आवास के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया है।
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