उज्जैन , सितंबर 23 -- मध्यप्रदेश में उज्जैन के महिदपुर स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं धमकाने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश सनोडिया ने आरोपी को बीएनएस तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपने साथ रह रही नाबालिग के साथ कई बार आपत्तिजनक हरकत की और किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
पीड़िता की रिपोर्ट पर महिदपुर रोड थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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