सासाराम , मार्च 07 -- किशोरी से छेड़खानी से जुड़े ढाई वर्ष पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज सप्तम सह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश श्री अरविंद ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले का अभियुक्त लल्लू मियां राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर का निवासी है। कोर्ट ने अपने आदेश में मामले की पीड़िता को 50000 मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है।
विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना ढाई साल पूर्व राजपुर थाना क्षेत्र में 15 अगस्त 2023 को घटी थी जहां सुबह 10:00 बजे नासरीगंज रोड में काली मंदिर के पास टेंपो पर सवार किशोरी के साथ अभियुक्त छेड़छाड़ कर रहा था। किशोरी के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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