पुड्डुचेरी , मई 01 -- पुड्डुचेरी की फॉस्ट ट्रैक अदालत ने 2024 के एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी युवक को दोषी ठहराया है।

इस मामले के एक अन्य आरोपी ने कालापेट केंद्रीय कारागार के शौचालय में आत्महत्या कर ली थी।

विशेष न्यायाधीश सुश्री एम. डी. सुमति ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी 'काका' उर्फ 'कर्णस' को नौ वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या करने का दोषी ठहराया।

न्यायालय ने दोषी की सजा की अवधि तय करने के लिए मामले को पांच मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक बच्ची दो मई, 2024 को लापता हो गई थी और तीन दिन बाद उसका शव एक नाले से बाहर निकाला गया था। पुलिस जांच से पता चला कि पीड़िता को आखिरी बार उसके पड़ोसी कर्णस के साथ देखा गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गहन पूछताछ के बाद उसने अपने करीबी सहयोगी विवेकानंद (56) की संलिप्तता स्वीकार कर ली, जो पीड़िता को अच्छी तरह जानता था। इसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेकानंद ने बाद में कालापेट केंद्रीय कारागार के शौचालय में आत्महत्या कर ली, जहां उसे रखा गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ लगे आरोप समाप्त हो गए।

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