पटना , अप्रैल 20 -- टना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ साठ हजार रुपए का जुर्माना भी किया।

बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के एनटीपीसी थाना क्षेत्र स्थित दिलवर गांव के निवासी राजीव कुमार को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है ।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2024 में दोषी ने एक नाबालिग छात्रा को अगवा कर एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले की प्राथमिकी बाढ़ अनुमंडल के एनटीपीसी थाना में दर्ज की गई थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित